Last Updated: Wednesday, June 5, 2013, 16:40
जींद: रेलवे कालोनी पिल्लूखेड़ा में महिला से सामूहिक दुराचार और उसका एमएमएस बनाने के बहुचर्चित मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश (वन) कंचन माही की अदालत ने बुधवार को आरोपी सभी छह युवकों को सजा सुनाई ।
मामले में अदालत ने तीन युवकों को उम्रकैद जबकि अन्य तीन को 5-5 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उम्रकैद के तीनो आरोपियों को 15-15 हजार रूपए तथा अन्य तीन को 20-20 हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश भी दिए।
अदालत ने इस मामले मे सोमवार को छह युवकों को दोषी करार दिया था, जबकि मुख्य आरोपी के माता-पिता को इस मामले में बरी कर दिया गया था।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार रेलवे कालोनी पिल्लूखेड़ा निवासी महिला ने 21 सितंबर 2012 को पिल्लूखेड़ा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गांव के ही संदीप और उसके साथियों ने उसके साथ दुराचार किया और उसके पति तथा बेटी के सामने हथियार के बल पर अश्लील एमएमएस भी बना डाला और पूरे गांव में अश्लील एमएमएस को सार्वजनिक कर दिया। बाद में इस घटना के बारे में किसी को बताने पर उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।
पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर संदीप तथा उसके दो अन्य साथियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया। मेडिकल परीक्षण में दुराचार की पुष्टि हुई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर तीनों युवकों को नामजद कर कुछ अन्य के खिलाफ दुराचार करने सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
इस मामले में जुड़े वकील ने बताया कि बुधवार को अदालत ने धड़ौली गांव निवासी संदीप, बलराम, रिंकू को सामूहिक दुराचार करने, घर में घुसने तथा आपराधिक षड्यंत्र करने के आरोप मे आजीवन कारावास, 15-15 हजार रूपए तथा सतबीर के बेटे रिंकू, सोनू, तथा नरेंद्र को एमएमएस सार्वजनिक करने तथा आईटी एक्ट के तहत 5-5 साल तथा 20-20 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जबकि संदीप के पिता आजाद व माता शकुंतला को इस मामले से सोमवार को बरी कर दिया गया था । (एजेंसी)
First Published: Wednesday, June 5, 2013, 16:40