Last Updated: Wednesday, May 16, 2012, 12:43
रांची : झारखंड विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह को रांची के एक न्यायालय ने सात वर्ष पुराने मामले में एक महीने जेल की सजा सुनाई। सिंह ने 2005 में गोवा विधानसभा भंग करने के केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। सिंह को दोषी पाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट वरुण मिश्रा ने उन्हें एक महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता सिह को 5000 रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया गया।
सिंह ने केंद्र सरकार के निर्णय के विरोध में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी का पुतला फूंका था। उनके खिलाफ सरकारी अधिकारी की बात न मानने एवं गैरकानूनी जनसभा करने का मामला दर्ज किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों से कहा कि हम अदालत के आदेश का सम्मान करते हैं। हम इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 16, 2012, 18:13