टीचर भर्ती घोटाला: ओमप्रकाश,अजय चौटाला को 10-10 साल जेल की सजा

टीचर भर्ती घोटाला: ओमप्रकाश,अजय चौटाला को 10-10 साल जेल की सजा

टीचर भर्ती घोटाला: ओमप्रकाश,अजय चौटाला को 10-10 साल जेल की सजानई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के अध्यक्ष ओमप्रकाश चौटाला व उनके बेटे अजय चौटाला को 10 साल की जेल की सजा सुनाई। दोनों को जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी) शिक्षकों की भर्ती सम्बंधी घोटाले से जुड़े मामले में यह सजा सुनाई गई है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार ने चौटाला, उनके बेटे व तीन अन्य को 10 साल कैद की सजा सुनाई।

चौटाला व अजय के अलावा प्राथमिक शिक्षा के तत्कालीन निदेशक संजीव कुमार, चौटाला के साथ विशेष सेवा पर तैनात पूर्व अधिकारी विद्याधर व चौटाला के राजनीतिक सलाहकार शेर सिंह बदशामी को भी जेल की सजा सुनाई गई।

सजा सुनाए जाने के कुछ समय बाद ही चौटाला समर्थकों ने अदालत परिसर में पथराव किया।

चौटाला व उनके बेटे अजय दोनों ही हरियाणा से विधायक हैं। दोनों को राज्य में 3,000 से ज्यादा जेबीटी शिक्षकों की अवैध भर्ती के मामले में 16 जनवरी को हिरासत में लिया गया था।

अदालत ने 53 अन्य को भी इस घोटाले में अभियुक्त बनाया है। चौटाला, उनके बेटे व अन्य को भारतीय दंड संहिता व भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी पाया गया है।

अदालत ने उनके खिलाफ आईपीसी व पीसीए की 120-बी (आपराधिक षडयंत्र), 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के लिए जालसाजी) और 471 (वास्तविक की जगह जाली दस्तावेज का इस्तेमाल) धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, January 22, 2013, 11:38

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