Last Updated: Sunday, March 31, 2013, 12:12
गाजियाबाद : सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमएस वाधवा ने सहारनपुर के मुख्य डाकघर में 2005-06 में 16 लाख रुपये से ज्यादा के घोटाले में छह लोगों को सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक सहारनपुर मुख्य डाकघर के सहायक डाकपाल कन्हैया लाल, डाक सहायक लोकेश कुमार, अमर सिंह एजेंट प्रशांत त्यागी सुशांत त्यागी व राजकुमार त्यागी ने मिलीभगत कर खाताधारियों के 16 लाख 71 हजार 520 रुपये निकाल लिए थे । मामले की जांच सीबीआई ने की थी ।
मामला सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमएस वाधवा की अदालत में चल रहा था । अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज छह लोगांे को दोषी करार दिया । अदालत ने कन्हैया लाल प्रशांत त्यागी सुशांत त्यागी व राजकुमार त्यागी को छह छह साल, लोकेश कुमार को चार साल और अमर सिंह को तीन साल की सजा सुनाई है । सीबीआई की ओर से बहस वरिष्ठ लोक अभियोजक नईम राजा ने की ।
इस बीच सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति सिंह ने फर्जी कागजात पर फ्रेंचाइजी लेने के आरोप में मथुरा निवासी सुभाष बाबू अग्रवाल पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है । अग्रवाल पर आरोप था कि उन्होंने 2009 में फर्जी कागजात के आधार पर भारत संचार निगम लिमिटेड से फ्रेंचाइजी हासिल की थी । सीबीआई की ओर से बहस लोक अभियोजक अमजद अली ने की ।
उधर सीबीआई के विशेष नयायाधीश एस लाल ने पांच माह पूर्व एक उद्यमी से आठ हजार रुपये की रिश्वत लेते पकडे गये सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर को पांच साल कारावास ओर एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है ।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक सीबीआई ने 30 अक्तूबर 2012 को उद्यमी अचल सिंह से आठ हजार रुपये की रिश्वत लेते सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर अनादि त्रिवेदी को ग्रेटर नोएडा से रंगे हाथ गिरफ्तार किया था । (एजेंसी)
First Published: Sunday, March 31, 2013, 12:12