डाबड़ा गैंगरेप में चार दुष्कर्मियों को उम्रकैद

डाबड़ा गैंगरेप में चार दुष्कर्मियों को उम्रकैद

ज़ी मीडिया ब्यूरो
हिसार : हरियाणा में हिसार जिले की एक अदालत ने डाबड़ा गैंगरेप कांड में चार दुष्कर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मधु खन्ना लाली ने आज सजा का ऐलान किया।

शुक्रवार को पवन, विकास, बलजीत और राजकुमार को 16 साल की दलित लड़की से गैंगरेप का दोषी ठहराया गया था और आज इन चारों को सजा सुनाई गई। चारों ही डाबड़ा गांव के निवासी हैं। अदालत ने चारों दुष्कर्मियों पर 27-27 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि उससे जमा होने वाली राशि में से एक लाख रुपया पीड़िता को वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाए।

अदालत ने अनिल, मोहिंदर, कुलदीप और सुनील को दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया। अनिल, मोहिंदर और कुलदीप डाबड़ा गांव के निवासी हैं जबकि सुनील मंगगली गांव का रहने वाला है। अदालत ने सुरेश और राजेश को भी बरी कर दिया जिन पर दुष्कर्म के आरोपियों को प्रश्रय देने का आरोप था। सुरेश थुआ गांव जबकि राजेश सुलतानपुर गांव का रहने वाला है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार पिछले साल 9 सितंबर को एक दलित लड़की तिपहिया से हिसार आयी थी और अपने नाना के घर जाने के लिए कैम्री रोड पर उतरी थी। उसी दौरान उसी के गांव का मोहिंदर उससे मिला और उससे कहा कि उसे वह पटेल नगर छोड़ देगा। इसके बाद लड़की को गांव के एकांत स्थान पर ले जाया गया वहां उससे सामूहिक बलात्कार किया गया।

First Published: Saturday, May 4, 2013, 19:09

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