Last Updated: Wednesday, May 8, 2013, 23:25
गाजियाबाद : एक स्थानीय अदालत ने आरुषि-हेमराज हत्याकांड में बुधवार को बचाव पक्ष की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें बचाव पक्ष ने शीर्ष अदालत में दायर विशेष अनुमति याचिका के मद्देनजर 10 दिन के लिए सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया था।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता मनोज सिसोदिया ने 7 मई को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश श्याम लाल की अदालत में अर्जी दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि 4 मई को सीबीआई अदालत के उस आदेश को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गयी है जिसमें जांच से जुड़े रहे सीबीआई के पूर्व संयुक्त सचिव अरुण कुमार व 13 अन्य को तलब कर उनके बयान कराने का अनुरोध किया गया था।
सीबीआई अदालत ने दोनों की अर्जियों को खारिज कर दिया था। सीबीआई ने इस अर्जी पर एतराज जताया था। सीबीआई के अधिवक्ता आरके सैनी ने कहा था कि इस जगह पर इस तरह की अर्जी देने का कोई औचित्य नहीं बनता। केवल विलंब करने की नीयत से यह अर्जी दाखिल की गई है। बहस पूरी होने पर अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने बचाव पक्ष की अर्जी खारिज कर दी और तलवार दंपती के बयान के लिए 10 मई की तारीख तय की है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 8, 2013, 23:25