'तिवारी को खून का नमूना देना होगा' - Zee News हिंदी

'तिवारी को खून का नमूना देना होगा'

नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दत्त तिवारी को पितृत्व मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है।  पितृत्व मामले में सुप्रीमकोर्ट की शरण में पहुंचे एनडी तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दी। कोर्ट ने मंगलवार को साफ कहा कि उन्हें खून का नमूना देना ही पड़ेगा।

इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया था।

गौरतलब है कि रोहित शेखर ने दावा किया है कि वह नारायण दत्ता तिवारी का बेटा है। रोहित ने हाईकोर्ट के 23 सितंबर 2011 के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने 28 फरवरी को शेखर की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था। इससे पहले हाईकोर्ट ने तिवारी को इस मामले में डीएनए सैंपल देने के लिए कहा था। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, May 1, 2012, 16:39

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