Last Updated: Wednesday, May 16, 2012, 11:24
ज़ी न्यूज ब्यूरो नई दिल्ली: पितृत्व केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडी तिवारी को जबरदस्त झटका देते हुए कहा है कि अगर एनडी तिवारी डीएनए जांच के लिए अपने ब्लड का सैंपल नहीं देते हैं तो पुलिस की मदद से उनका सैंपल लिया जाए। कोर्ट ने कहा कि 21 मई यानी सोमवार को एनडी तिवारी के मामले में ज्वांइट रजिस्ट्रार तय करेंगे कि तिवारी को ब्लड सैंपल कब देना है। वहीं, पितृत्व संबंधी एक मामले में डीएनए जांच कराने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ नारायण दत्त तिवारी बुधवार को उच्चतम न्यायालय पहुंचे ।
हाइकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 21 मई यानी सोमवार को एनडी तिवारी हाइकोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार के सामने पेश होंगे। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई होगी। इससे पहले कोर्ट में तिवारी के वकीलों ने इस मामले को टालने की कोशिश की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल याचिका डाली गई है।
First Published: Thursday, May 17, 2012, 00:19