Last Updated: Saturday, December 1, 2012, 21:49

कोच्चि : केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री शशि थरूर के खिलाफ राष्ट्रगान का असम्मान करने से जुड़े मामले की सुनवाई आज यहां की एक स्थानीय अदालत ने पांच जनवरी के लिए मुल्तवी कर दी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एम मनोज ने मामले की सुनवाई मुल्तवी कर दी। दरअसल, थरूर के वकील ने इस मामले की सुनवाई संसद के मौजूदा सत्र की समाप्ति तक मुल्तवी करने की मांग की। उन्होंने यह दलील भी दी कि इससे उन्हें उच्च न्यायालय के हालिया आदेश का अध्ययन करने का समय मिल जाएगा। अदालत ने उनकी अपील को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई पांच जनवरी के लिए मुल्तवी कर दी।
गौरतलब है कि मानवाधिकार कार्यकर्ता जोय कैथरथ ने यहां सीजेएम के समक्ष एक शिकायत दर्ज करा कर आरोप लगाया था कि थरूर ने ‘प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1977’ की धारा तीन के तहत अपराध किया है। उन्होंने दलील दी कि थरूर ने यहां 16 दिसंबर 2008 को एक कार्यक्रम में अपने हाथों में माइक्रोफोन लेकर उपस्थित लोगों से राष्ट्रगान बायीं छाती पर हाथ रखकर अमेरिकी शैली में गाने को कहा था। (एजेंसी)
First Published: Saturday, December 1, 2012, 21:49