Last Updated: Tuesday, January 24, 2012, 07:00
बिजनौर : दहेज हत्या के एक मामले में स्थानीय अदालत ने मृतका के पति और सास को 14 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना कोतवाली देहात के ग्राम बनखला में 24 जनवरी 2010 को तस्लीमा को ससुराल में मिट्टी का तेल डालकर जला दिया था। 30 जनवरी को उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु पूर्व तस्लीमा ने अपने बयान में सास कनीजा पर मिट्टी का तेल डालने और पति कयूम पर दहेज की मांग पूरी न करने पर आग लगाने का आरोप लगाया था।
इस मुकदमें में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. विदुषी सिंह ने दोनों आरोपियों को दोषी सिद्ध पाते हुए 14 वर्ष के सश्रम कारावास और 24 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, January 24, 2012, 12:30