`दिन में स्ट्रीट लाइट जलाई तो लगेगा जुर्माना`

`दिन में स्ट्रीट लाइट जलाई तो लगेगा जुर्माना`

`दिन में स्ट्रीट लाइट जलाई तो लगेगा जुर्माना`लखनऊ : उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खान ने राज्य में बिजली की फिजूलखर्ची पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि दिन में स्ट्रीट लाइट जलती मिली, तो सम्बंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। आजम ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा, "राज्य में पहले से ही बिजली संकट है और ऊपर से बिजली की फिजूलखर्ची। इस तरह का रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

आजम ने कहा, "अगर दिन में स्ट्रीट लाइट जलती मिली, तो अधिकारियों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। यदि किसी नगर परिक्षेत्र में लाइट जलती मिली, तो नगर आयुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।" उन्होंने कहा कि नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सम्बंधित अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

नगर निकाय कर्मचारियों की हड़ताल पर सख्त रुख अपनाते हुए आजम ने कहा, "वे हड़ताल के बजाय काम में मन लगाएं। हड़ताल को गैर कानूनी ठहराने पर भी विचार चल रहा है।"

उल्लेखनीय है कि निकाय कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। उन्होंने संविदा कर्मियों की बहाली के साथ ही एक समान भत्ता देने की मांग की है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, August 23, 2012, 15:45

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