दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस-वे पर टोल पर अस्थायी रोक

दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस-वे पर टोल पर अस्थायी रोक

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अगले 15 दिनों के लिए दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर पथकर वसूली पर मंगलवार को रोक लगा दी। यह रोक मंगलवार आधी रात से प्रभावी रहेगी।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जसबीर सिंह और न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया। दिल्ली गुड़गांव सुपर कनेक्टिविटी लिमिटेड (डीएससीएल) टॉल प्लाजा पर भीड़भाड़ की समस्या का हल ढूढ़ने के अदालत के आदेश का पालन करने में विफल रहा था, उसके बाद अदालत का यह आदेश आया।

मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। अदालत ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को इस मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए राज्य सरकार और डीएससीएल के साथ बैठक करने को कहा है।

उच्च न्यायालय ने टॉल प्लाजा पर यातायात सुचारू बनाने के लिए 16 अगस्त को डीएससीएल को वहां अतिरिक्त संग्रहण खिड़कियां खोलने तथा हाथ में मशीन लिए लिए कर्मचारी तैनात करने को कहा था। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, September 4, 2012, 22:35

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