Last Updated: Sunday, March 24, 2013, 21:35
नई दिल्ली : होली पर हुड़दंग करने वाले सावधान हो जाएं। अगर होली के दिन शराब पीकर गाड़ी चलाई और हंगामा किया तो जेल जाना पड़ सकता है।
दिल्ली पुलिस ने बुधवार को होने वाली होली पर आज सलाह जारी किया और शराब पीकर गाड़ी चलाने, तेज गाड़ी चलाने, खतरनाक रूप से गाड़ी चलाने, बाइक पर तीन लोगों के सवार होने, नाबालिगों के गाड़ी चलाने, बिना हेलमेट के वाहन चलाने या वाहन पर सवार होने एवं अन्य यातायात अपराधों पर लगाम कसने के लिए यातायात प्रबंधों की घोषणा की।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) अनिल शुक्ला ने कहा, ‘उल्लंघन करने वालों का पता लगाकर उन्हें दंडित करने के लिए एल्कोमीटर एवं स्पीडोमीटर के साथ विशेष टीम बड़े चौराहों पर मौजूद होगी।’ शुक्ला ने कहा, ‘शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में मुकदमा चलने के अलावा चालकों को गिरफ्तार किया जा सकता है और उनके वाहन जब्त किए जा सकते हैं।’
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर लगाम लगाने के लिए पूरी दिल्ली में करीब 200 विशेष जांच दल तैनात होंगे। शुक्ला ने कहा, ‘शराब पीकर गाड़ी चलाने में जेल की सजा हो सकती है और जुर्माने के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है।’ पिछले वर्ष होली पर यातायात उल्लंघन एवं अपराधों के कई मामलों में 8526 लोगों पर अभियोजन चला था। (एजेंसी)
First Published: Sunday, March 24, 2013, 21:35