Last Updated: Friday, November 23, 2012, 09:35

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में शुक्रवार से पॉलीथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंद लगा दी गई है। अब पॉलीथीन का इस्तेमाल करने पर जुर्माना अदा करना होगा।
शुक्रवार से प्लास्टिक बैग के विनिर्माण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो गया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना तो लगेगा ही, उन्हें पांच साल तक की सजा भी हो सकती है। सरकार अब पर्यावरण (संरक्षण) कानून, 1986 के प्रावधानों के तहत यह प्रतिबंध लागू किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर पांच साल की सजा या एक लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
सभी संबंधित एजेंसियों से कहा गया है कि वे इस प्रतिबंध को सुनिश्चित करें। पर्यावरण विभाग के अधिकारियों ने कहा कि पत्रिकाओं, आमंत्रण कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड्स की पैकिंग के लिए प्लास्टिक कवर या पाउच के इस्तेमाल की भी अनुमति नहीं होगी।
अधिकारियों ने कहा कि शुरू में सकरार सिर्फ प्लास्टिक के कैरी बैगों पर ध्यान केंद्रित करेगी। पैकेज्ड खाद्य सामग्री या अन्य सामग्री पर अभी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय, एनडीएमसी, पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति इस प्रतिबंध को लागू करने का काम करेगी। (एजेंसी)
First Published: Friday, November 23, 2012, 09:35