दिल्ली में स्कूली बसों के लिए कड़े दिशा निर्देश

दिल्ली में स्कूली बसों के लिए कड़े दिशा निर्देश

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाते हुए स्कूली बसों के लिए ताजा दिशा निर्देश जारी किए।

यह दिशा निर्देश ऐसे समय जारी किए गए हैं जब महज दो दिन पहले स्कूली विद्यार्थियों को ले जा रहा एक वाहन कार से टकराकर पलट गया था और सुब्रतो पार्क के एयरफोर्स स्कूल की पांच साल की एक लड़की की मौत हो गयी थी। स्कूली वाहन बिना जरूरी परमिट के चल रहे थे।

दिशानिर्देश के अनुसार पांच साल के अनुभव वाले ड्राइवरों को ही स्कूल बस या वाहन चलाने की इजाजत होगी। ओवरटेक करने, लाल बत्ती की अवहेलना करने, पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने जैसे कुछ उल्लंघनों पर साल में दो बार चालान का शिकार बन चुके किसी भी ड्राइवर को स्कूली बस नहीं चलाने दी जाएगी।

परिवहन मंत्री रमाकांत गोस्वामी ने बताया कि ड्राइवरों को भूरे रंग की पैंट एवं जैकेट पहनना होगा, गाड़ी चलाते समय अपना पहचान पत्र इस तरह रखना होगा कि वह दिखता रहा। साथ ही उस कार्ड पर वाहन के मालिक का नाम अंकित अवश्य होना चाहिए। इन बातों के अलावा दिशानिर्देश में कई अन्य नियम भी हैं। (एजेंसी)

First Published: Thursday, January 24, 2013, 23:34

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