Last Updated: Friday, April 5, 2013, 23:03

नई दिल्ली : दिल्ली में 16 दिसम्बर के सामूहिक बलात्कार मामले के चार में से दो आरोपियों ने विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विशेष अदालत ने इस मामले की रोजाना सुनवाई के बजाए एक दिन के अंतराल पर सुनवाई करने का उनका अनुरोध ठुकरा दिया था।
विशेष अदालत ने 28 मार्च को आरोपियों की अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि ऐसी अपील कार्यवाही में विलंब के लिए ही किए जाते हैं। अदालत ने कहा था कि इस तरह के आवेदन पर कि सुनवाई एक दिन के अंतराल पर हो या मामले को बार..बार अगली तारीख पर टाल दिया जाए ताकि वकील गवाहों से जिरह पर अपने मुवक्किलों से सलाह ले सकें, को भी सीआरपीसी की धारा 309 (कार्यवाही को रोकने या स्थगित करने की शक्ति) के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती।
वकील एमएल शर्मा के माध्यम से याचिका दायर करते हुए आरोपी मुकेश और अक्षय ने प्राथमिकी और इसके बाद की कार्यवाही को भी रद्द करने की मांग की है। उन्होंने इस आधार पर इन्हें रद्द करने की मांग की कि पुलिस ने इसमें रद्दोबदल किया है जैसा कि मूल शिकायत में आरोपी व्यक्तियों के नाम को लेकर चुप्पी साधी गई है।
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं को फंसाने के लिए उत्पीड़न के माध्यम से सभी साक्ष्य जुटाए गए हैं। वे गरीब परिवार से हैं और लड़ने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। इसमें आग्रह प्राथमिकी तथा इसके बाद हुई सारी कार्यवाही रद्द करने का अनुरोध किया गया है। (एजेंसी)
First Published: Friday, April 5, 2013, 23:03