दिल्‍ली गैंगरेप: प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में घायल हुए पुलिस कांस्टेबल की मौत - Delhi Gangrape: Injured delhi Police constable Subhash chand Tomar dies

दिल्‍ली गैंगरेप: प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में घायल हुए पुलिस कांस्टेबल की मौत

दिल्‍ली गैंगरेप: प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में घायल हुए पुलिस कांस्टेबल की मौतज़ी न्‍यूज ब्‍यूरो/एजेंसी

नई दिल्‍ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म की घटना के खिलाफ रविवार को इंडिया गेट पर हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान गम्भीर रूप से घायल हुए पुलिस कांस्टेबल की मंगलवार को यहां एक अस्पताल में मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता राजन भगत ने बताया कि रात के समय कांस्टेबल सुभाष चंद तोमर की हालत बिगड़ने लगी थी और सुबह 6.30 बजे उनका निधन हो गया। उनका शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है।

दिल्‍ली पुलिस ने कहा कि सुभाष चंद का अंतिम संस्‍कार आज दो बजे
राजकीय सम्‍मान के साथ किया जाएगा। दिल्‍ली पुलिस के अनुसार, तोमर के परिवार को दिल्‍ली पुलिस मदद करेगी। दिल्‍ली पुलिस के सभी कर्मचारी एक दिन का वेतन मदद के तौर पर देंगे।

प्रदर्शनों के दौरान जब तोमर तिलक मार्ग पर गिर गए थे तो प्रदर्शनकारियों ने उनके साथ मारपीट की व उन्हें पैरों से कुचल दिया था। एक पारिवारिक सदस्य ने बताया कि तोमर की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के चिकित्सकों के मुताबिक तोमर की हालत गम्भीर थी और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था।

बता दें कि इंडिया गेट पर गैंगरेप के विरोध में भड़की हिंसा में घायल होने के बाद तोमर को राम मनोहर लोहिया अस्‍तपाल में भर्ती करवाया गया था। हालत बिगड़ने के बाद हवलदार सुभाष चंद तोमर (47) ने आज सुबह राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दम तोड़ दिया। अस्पताल में भर्ती होने के बाद से वे वेंटिलेटर पर थे। तोमर उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले थे।

तोमर की नियुक्ति करावल नगर इलाके में थी। रविवार को प्रदर्शन के दौरान उन्हें कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंडिया गेट बुलाया गया था। वह तिलक मार्ग पर घायल अवस्था में मिले थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।

संयुक्त पुलिस आयुक्त ताज हसन ने बताया कि रविवार रात तोमर पर हमले के मामले में आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया था लेकिन अगले दिन उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। उन्होंने बताया कि तोमर की मौत के मामले को धारा 302 (हत्या) के तहत दर्ज किया जाएगा।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में 16 दिसम्बर को चलती बस में एक 23 वर्षीया युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद यहां जनता के विरोध-प्रदर्शनों का दौर जारी है।

First Published: Tuesday, December 25, 2012, 08:41

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