Last Updated: Friday, February 22, 2013, 21:35
नई दिल्ली : दिल्ली में पिछले साल 16 दिसंबर को हुई सामूहिक बलात्कार की घिनौनी वारदात के मामले में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को त्वरित अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। इसी मजिस्ट्रेट ने बलात्कार की घटना के बाद सफदरजंग अस्पताल में 23 वर्षीय लड़की का बयान लिया था। इससे पहले एक एसडीएम की ओर से बयान लिया गया था, लेकिन पुलिस पर दखल का आरोप लगने के बाद विवाद हो गया था।
मजिस्ट्रेट त्वरित अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से बतौर गवाह अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना के समक्ष पेश हुए। अब कल पांचों आरोपियों के वकील उनके साथ जिरह करेंगे। मामले में बस चालक राम सिंह और उसका भाई मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय सिंह आरोपी हैं। इसमें एक नाबालिग भी आरोपी है।
पिछले साल 16 दिसंबर की रात चलती बस में इन लोगों ने लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया था और उसके साथ हैवानियत का व्यवहार भी किया था। जिंदगी और मौत के बीच लंबी लड़ाई लड़ने के बाद इस लड़की ने सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में 29 दिसंबर को अंतिम सांस ली थी। (एजेंसी)
First Published: Friday, February 22, 2013, 21:35