Last Updated: Thursday, March 21, 2013, 16:51
मुम्बई : वर्ष 1993 के मुम्बई श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट के आरोपी एवं ‘सलीम कुत्ता’ के नाम से मशहूर मोहम्मद सलीम मिरा शेख ने टाडा अदालत से आग्रह किया था कि वह उसके उपनाम को हटा दे क्योंकि वह उसे अपमानजनक मानता था।
वर्ष 1993 के श्रृंखलाबद्ध विस्फोट मामले में मिलीभगत के लिए मोहम्मद सलीम मिरा शेख की आजीवन कारावास की सजा की आज उच्चतम न्यायालय ने पुष्टि की। शेख ने सुनवायी के दौरान टाडा अदालत से आग्रह किया था कि वह अदालत के रिकार्ड से उसका उपनाम ‘कुत्ता’ हटा ले।
दोषी शेख को प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ उसके क्रूर दृष्टिकोण के चलते अपराध जगत में ‘सलीम कुत्ता’ के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह उन पर ‘खूंखार कुत्ते’ की तरह आक्रमण करता था।
शेख ने एक बार अदालत से विनम्रतापूर्वक पूछा, ‘‘क्या मैं कुत्ते की तरह लगता हूं।’’ हालांकि टाडा अदालत के न्यायाधीश पी डी कोडे ने यह कहते हुए अदालत के रिकार्ड से शब्द ‘कुत्ता’ हटाने का आदेश पारित किया कि संविधान के तहत सभी को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, March 21, 2013, 16:51