Last Updated: Wednesday, January 30, 2013, 14:05
मुजफ्फरनगर : एक स्थानीय अदालत ने चार लोगों को नकली मावा सप्लाई करने का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश रमेशचंदर ने कल फैसला सुनाते हुए चारों दोषियों गुरमीत, रिजवान, रोजुद्दीन और नोरूद्दीन पर बीस-बीस हजार रूपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पुलिस ने चारों दोषियों को 5 नवंबर 2007 में गिरफ्तार करके नकली मावा भी बरामद किया था। वे लोग इस नकली मावे को कार में रखकर खटीमा-पानीपत राजमार्ग से ले जा रहे थे ताकि दिल्ली और पंजाब में इसकी आपूर्ति कर सकें। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, January 30, 2013, 14:05