नरोदा पाटिया मामला:दोषी को 31 साल की जेल

नरोदा पाटिया मामला:दोषी को 31 साल की जेल

अहमदाबाद: वर्ष 2002 के नरोदा पाटिया नरसंहार मामले में विशेष अदालत ने एक दोषी को 31 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी। दोषी जमानत के बाद भाग गया था और पकड़े जाने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया।

विशेष न्यायाधीश ज्योत्सना याज्ञनिक ने सुरेश उर्फ शहजाद नेतालकर को 21 साल की सजा सुनायी। यह सजा 10 साल की जेल की सजा भुगतने के बाद शुरू होगी जो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 326 (खतरनाक हथियार या उपाय के जरिये जानबूझकर नुकसान पहुंचाना) के तहत दी गयी है।

नेतालकर को 29 अगस्त 2012 को हत्या (धारा 302), साजिश और भादंस की अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। उसी दिन अन्य आरोपियों सहित नरेन्द्र मोदी सरकार की पूर्व मंत्री माया कोडनानी को भी दोषी ठहराया गया था।

अदालत ने 31 अगस्त को फैसला सुनाते हुए कोडनानी को नरोदा क्षेत्र में हुए नरसंहार में कोडनानी को मुख्य षडयंत्रकर्ता करार दिया था। इस नरसंहार में 97 लोगों की नृशंसतापूर्वक हत्या की गयी थी। अदालत ने कोडनानी की धारा 326 के तहत दस साल की जेल की सजा काटने के बाद 18 साल की और सजा सुनायी थी। (एजेंसी)


First Published: Friday, October 5, 2012, 18:08

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