Last Updated: Wednesday, December 21, 2011, 13:47
नई दिल्ली : नर्सरी दाखिला प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह छह जनवरी को इस बात का फैसला करेगा कि स्कूल-पूर्व दाखिला को प्रवेश स्तर माना जाना चाहिए या नहीं जिसके तहत चार साल के उपर के बच्चे का दाखिला हो सकता है।
न्यायमूर्ति एके सिकरी एवं न्यायमूर्ति राजीव सहाय इंडला ने एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को तीन सप्ताह के अंदर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
एनजीओ ने दिल्ली सरकार के हाल के इस आदेश को चुनौती दी है कि गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय स्कूल पूर्व (नर्सरी) कक्षा में तीन साल से अधिक उम्र के शिशुओं को दाखिल दे सकते हैं। खंडपीठ ने दो जनवरी से शुरू हो रही दाखिला प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, December 21, 2011, 22:18