Last Updated: Saturday, September 28, 2013, 13:02
मुंबई : सत्र अदालत ने वर्ष 2011 में नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या मामले में आज यहां 50 साल के एक व्यक्ति को मृत्युदंड दिया। अदालत ने गोरेगांव में सात साल की लड़की से बलात्कार और हत्या मामले में साहिब कांबली को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई।
पुलिस ने कहा कि गोरेगांव में कांबली और लड़की पडोसी थे। 28 अक्तूबर 2011 को उसने लड़की से एक दुकान पर जाकर कुछ सामान लेने को कहा। जब लडकी लौटकर आई, वह लड़की को अपने घर के अंदर ले गया और उससे बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसने लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी। (एजेंसी)
First Published: Saturday, September 28, 2013, 13:02