नारायण सान्याल को जमानत नहीं - Zee News हिंदी

नारायण सान्याल को जमानत नहीं



बिलासपुर : राजद्रोह के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहे नक्सली नेता नारायण सान्याल की जमानत याचिका छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पहले इसी मामले में अदालत ने पीयूसीएल नेता विनायक सेन और कोलकाता के व्यापारी पीयूष गुहा की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी, लेकिन बाद में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी।

 

अदालती सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, रायपुर की निचली अदालत ने 24 दिसंबर 2010 को राजद्रोह के आरोप में नारायण सान्याल को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सान्याल के साथ पीयूसीएल नेता डॉ. विनायक सेन और कोलकाता के एक व्यापारी पीयूष गुहा को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

 

सूत्रों ने बताया कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस वर्ष 10 फरवरी को सेन की जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि उनके पास नक्सली साहित्य बरामद हुआ था और वह सान्याल के साथ मिलकर नक्सली पर्चों र्और पत्रों का आदान-प्रदान करते थे। गुहा की जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी थी। (एजेंसी)

First Published: Thursday, November 24, 2011, 15:42

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