Last Updated: Wednesday, July 24, 2013, 22:27
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शहर की सरकार और स्थानीय निकायों से एक हफ्ते के अंदर युद्धस्तर पर नालों की सफाई करने को कहा ताकि मॉनसून के दौरान किसी तरह का जलजमाव नहीं हो सके।
शहर में नालों से गाद निकालने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद और न्यायमूर्ति विभू बखरू की पीठ ने दिल्ली सरकार के शहरी विकास एवं पीडब्ल्यूडी विभाग, एनडीएमसी, तीन नगर निगमों, दिल्ली जल बोर्ड से आश्वासन मिलने के बाद यह आदेश जारी किया।
पीठ ने कहा, ‘इनके वकीलों ने इस अदालत को आश्वस्त किया है कि नालों की एक हफ्ते में सफाई कर दी जाएगी। इसे युद्ध स्तर पर किया जाएगा। अगली भारी बारिश में इसकी जांच हो जाएगी।’ पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘यदि किसी तरह का जलजमाव होता है तो संबद्ध आयुक्त को दो हफ्ते के अंदर एक स्पष्टीकरण दाखिल कर यह बताना होगा कि जलजमाव क्यों हुआ।’
पीठ ने अदालती आदेश के बावजूद शहर को जलजमाव से बचाने में नाकाम रहने को लेकर अधिकारियों की भी खिंचाई की। अदालत ने कहा, ‘हम यहां वैसी ही चीज देख रहे हैं। हर साल हमें इस जलजमाव की समस्या का सामना करना पड़ता है।’ पीठ ने कहा, ‘कुछ न्यायाधीशों के ड्राइंग रूम में पानी घुस गया। यदि ऐसा वीआईपी इलाके में होता है तो अन्य इलाकों मंजर और भयवाह होगा।’
नालों से गाद निकालने की प्रक्रिया के पहले और बाद की झूठी तस्वीरें पेश करने को लेकर अदालत ने सरकार से नाराजगी भी जताई। पीठ ने कहा, ‘गाद निकालने की प्रक्रिया से पहले और बाद की तस्वीरें एक ही तस्वीर है जिसमें फेरबदल कर दिया गया है। यह अदालत का उपहास है।’ (एजेंसी)
First Published: Wednesday, July 24, 2013, 22:27