नित्यानंद की याचिका का किया निस्तारण

नित्यानंद की याचिका का किया निस्तारण


बेंगलूरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्वयंभू बाबा नित्यानंद की उस याचिका का निस्तारण कर दिया है, जिसमें पिछले महीने तलाशी और जब्ती के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के तौर पर 10 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति अजीत गुंजाल ने याचिका का निस्तारण इस आधार पर किया कि बिदाई स्थित ‘नित्यानंद ध्यानापीठम आश्रम’ को पहले ही मुक्त करके नित्यानंद को लौटा दिया गया है।

अदालत ने टिप्पणी की कि जब्त की गई संपत्ति के बारे में फैसला उचित प्रक्रियाओं के बाद किया जाएगा। वरिष्ठ वकील रवि बी नायक ने नित्यानंद की पैरवी की। नित्यानंद ने 14 जून को दायर अपनी याचिका में कनार्टक के तत्कालीन मुख्यमंत्री डीवी सदनांद गौड़ा, रामनगर जिले के उपायुक्त और कुछ क्षेत्रीय समाचार चैनलों से 10 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की थी। नित्यानंद का कहना था कि आश्रम में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई के दौरान उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है।

इस स्वयंभू बाबा पर पहले से ही बलात्कार सहित कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। बीते 19 जून को नित्यानंद के आश्रम को रोक से मुक्त कर दिया गया था। (एजेंसी)

First Published: Monday, July 9, 2012, 16:09

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