Last Updated: Saturday, April 20, 2013, 18:37

लखनऊ : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) प्रमोद कुमार ने शनिवार को निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत सिंह नरूला के खिलाफ दर्ज मुकदमे की प्रगति रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने गोमती नगर के थानाध्यक्ष को 26 अप्रैल को प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।
सीजेएम ने यह आदेश लखनऊ निवासी दो छात्रों तनया और आदित्य ठाकुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। दोनों छात्रों ने अधिवक्ता रोहित त्रिपाठी के माध्यम से सीजेएम की अदालत में जनहित याचिका दायर की थी।
तान्या और आदित्य ने पिछले वर्ष 12 मई को गोमती नगर थाने में निर्मल बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। शिकायत में दोनों छात्रों ने कहा है कि निर्मल बाबा देश के लाखों लोगों को धर्म का भय दिखाकर, अपनी झूठी महत्ता दिखाकर और बेवकूफ बनाकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं।
ज्ञात हो कि लखनऊ के एसएसपी ने जब एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था, उसके बाद तत्कालीन सीजेएम राजेश उपाध्याय के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज की गई थी। पूर्व विवेचक राजेश कुमार सिंह ने दो अगस्त 2012 को पांचवें पर्चे में ही साक्ष्यों के अभाव की बात कहते हुए अदालत में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी थी, जिस पर गोमतीनगर क्षेत्राधिकारी ने 17 अक्टूबर को रोक लगा दी थी।
याची तान्या और आदित्य ने अपनी मां सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर के साथ वर्तमान विवेचक बी.आर. निर्मल के समक्ष कई सारे तथ्य प्रस्तुत किए लेकिन छह माह बाद भी अदालत में कोई प्रगति रिपोर्ट दाखिल नहीं की। इसके बाद दोनों छात्रों ने सीजेएम के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिस पर संज्ञान लेते हुए सीजेएम ने प्रगति रिपोर्ट तलब की है। (एजेंसी)
First Published: Saturday, April 20, 2013, 18:37