Last Updated: Tuesday, September 25, 2012, 17:40
गाजियाबाद : सीबीआई की एक अदालत ने अपनी पुत्री आरूषि और नौकर हेमराज की हत्या मामले में सुनवाई का सामना कर रही दंत चिकित्सक नूपुर तलवार को आज जमानत पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया। विशेष न्यायाधीश ए के लाल ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार नूपुर तलवार को रिहा करने का आदेश दिया। उच्चतम न्यायालय ने उन्हें 17 सितंबर को जमानत दे दी थी और कहा था आज यानी 25 सितंबर तक उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने जमानत देने के बाद उनकी रिहाई एक हफ्ते के लिए रोक दी थी ताकि सीबीआई मुख्य गवाहों से पूछताछ कर सके। सुनवाई अदालत अभी अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज कर रही है। विशेष अदालत ने दो लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर नूपुर की रिहा किए जाने का आदेश दिया।
नूपुर अभी डासना जेल में हैं और उन्हें आज देर शाम तक रिहा किए जाने की संभावना है। उन्होंने 30 अप्रैल को गाजियाबाद अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद से वह जेल में हैं।
मामले में सह आरोपी राजेश तलवार 11 जुलाई 2008 से जमानत पर हैं। चौदह वर्षीय आरूषि का शव नोएडा स्थित जलवायु विहार स्थित घर में मिला था। उसके अगले दिन हेमराज का शव बरामद किया गया था। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, September 25, 2012, 17:40