Last Updated: Tuesday, July 10, 2012, 00:05
ग्रेटर नोएडा : नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदारों के लिए एक अच्छी खबर है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण 21 अक्तूबर, 2001 से मास्टर प्लान मंजूर होने तक बिल्डरों से कोई ब्याज नहीं वसूलेगा। यह मास्टर प्लान एनसीआर नियोजन बोर्ड द्वारा मंजूर किया जाना है। बिल्डरों ने कहा है कि अगर प्राधिकरण उन्हें राहत देते है तो वे इसका लाभ खरीदारों तक पहुंचाएंगे।
अधिकारियों ने कहा कि जीएनआईडीए ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 21 अक्तूबर, 2011 के आदेश से लेकर मास्टर प्लान को मंजूरी दिए जाने तक की अवधि को शून्य अवधि मानेगा और इस अवधि पर प्राधिकरण द्वारा बिल्डरों से कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा।
नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स मेंबर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह उनकी प्रमुख मांग रही है और अब बिल्डरों को ईमानदारी के साथ यह लाभ उन तक पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिल्डरों को ब्याज जुर्माने की भी मांग नहीं करनी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि भूमि अधिग्रहण, अदालत के आदेशों और एनसीआर नियोजन बोर्ड द्वारा मास्टर प्लान को मंजूरी नहीं दिए जाने को लेकर एक लाख से अधिक फ्लैट खरीदार प्रभावित हुए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 21 अक्तूबर, 2011 को प्राधिकरण को निर्देश देकर मास्टर प्लान को एनसीआर नियोजन बोर्ड से मंजूर कराने को कहा था। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, July 10, 2012, 00:05