Last Updated: Friday, June 29, 2012, 20:13
श्रीनगर: सेना ने पथरीबल फर्जी मुठभेड़ मामले में कथित तौर पर शामिल रहे पांच अधिकारियों पर जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) में मुकदमा चलाने का फैसला किया है। मार्च, 2000 में कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुई मुठभेड़ में पांच निर्दोष लोग मारे गये थे।
सेना ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर, विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष आवेदन दाखिल कर पथरीबल फर्जी मुठभेड़ मामले को जनरल कोर्ट मार्शल को स्थानांतरित करने की मांग की। यह जानकारी आज अदालत के एक अधिकारी ने दी।
उन्होंने कहा कि सीजेएम ने आरोप.पत्र और अन्य साक्ष्यों समेत रिकार्ड को सेना के अधिकृत अधिकारी के माध्यम से जनरल कोर्ट मार्शल को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने एक मई को सेना को इस बारे में निर्णय लेने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया था कि आरोपी अधिकारियों पर जीसीएम में मुकदमा चलाया जाए या दीवानी अदालत में मामला चले।
सीबीआई ने 2006 में ब्रिगेडियर अजय सक्सेना, लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, मेजर सौरभ शर्मा, मेजर अमित सक्सेना और सूबेदार इदरीस खान पर पांच नागरिकों की मौत के मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया था। इन नागरिकों को बाद में सेना के अधिकारियों ने विदेशी उग्रवादी करार दिया था।
सीबीआई जांच के मुताबिक पास के छत्तीसिंगपुरा गांव में एक नरसंहार में 35 सिखों की मौत के कुछ दिन बाद पांच नागरिकों को मारा गया और उन्हें उग्रवादी करार दिया गया। (एजेंसी)
First Published: Friday, June 29, 2012, 20:13