Last Updated: Sunday, September 9, 2012, 10:56
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने पिता की कथित हवस की शिकार नौ साल की बच्ची के पुनर्वास के लिए एक लाख रुपए उसकी मां को देने का निर्देश दिल्ली सरकार को दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने इस बच्ची की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उसे जो सदमा लगा है उससे उबारने के लिए अभी तक सरकार ने भी कुछ नहीं किया है। यह अदालत ही बलात्कार के आरोप में पिता के खिलाफ दर्ज मुकदमे की सुनवाई कर रही है।
अदालत ने दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव (गृह) को निर्देश दिया कि पिता की कथित हवस का शिकार इस बच्ची को एक लाख रुपए बतौर अंतरिम मुआवजा दिया जाए। यह बच्ची किराये के मकान में अपने माता पिता के साथ रहती थी। इस साल मई में वारदात के समय मां घर से बाहर गयी हुयी थी।
अदालत ने कहा, एक बच्ची से बलात्कार सिर्फ उस पर ही असर नहीं डालता बल्कि ऐसी घटना पूरे परिवार को प्रभावित करती है जो खामोशी के साथ इसे बर्दाश्त करत हैं और वह भी ऐसी स्थिति में जब अभियुक्त कोई और नहीं बल्कि पिता ही हो जैसा कि इस मामले में हुआ है। अदालत ने कहा कि इस तरह के मामलों में महिला एवं बाल कल्याण विभाग को न्याय दिलाने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि पेशेवर मन:चिकित्सक की मदद से काउन्सलिंग, रहने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं पीड़ित बच्चे को मुहैया करायी जा सकें।
इस बच्ची की स्थिति और स्कूल नहीं जाने तथा सरकारी देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता जैसे तथ्यों की ओर ध्यान आकषिर्त करने पर अदालत ने मुआवजे का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अंतरिम राहत की राशि का इस्तेमाल सरकार या जिले द्वारा नियुक्त कल्याण अधिकारी की देखरेख में बच्ची की मां उसके कल्याण और पुनर्वास के लिए करेगी।
अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि ऐसे मामलों को देखने वाले गैर सरकारी संगठन के माध्यम से इस बच्ची की नियमित काउन्सलिंग की जाये और उसका आवश्यक उपचार भी किया जाये। अदालत ने कहा, इस बच्ची को तत्काल उसके घर के पास स्थित किसी स्कूल में भर्ती कराया जाये। इस बीच, न्यायाधीश ने मामले के जांच अधिकारी और उत्तर पूर्व दिल्ली के सहायक पुलिस आयुक्त को इस मामले के प्रति उदासीन रवैया अपनाने के लिए आड़े हाथ लिया।
अदालत में मौजूद पुलिस के अतिरिक्त सहायक आयुक्त ने आश्वासन दिया कि इस मामले में कथित रूप से कोताही बरतने वाले जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। (एजेंसी)
First Published: Sunday, September 9, 2012, 10:56