पुणे: युवती की हत्या में 2 को फांसी की सजा - Zee News हिंदी

पुणे: युवती की हत्या में 2 को फांसी की सजा



 

 

 

ज़ी न्यूज ब्यूरो
पुणे : महाराष्ट्र के पुणे शहर की एक अदालत ने वर्ष 2007 में एक महिला बीपीओ कर्मी के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में मंगलवार को दो लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। अदालत द्वारा दोषियों को सजा सुनाए जाने के बाद जांच अधिकारी राजेंद्र पाटील ने संवाददाताओं से कहा कि चालक पुरुषोत्तम बोराडे और उसके साथी प्रदीप कोकाडे को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है।

 

अदालत ने इन दोनों को पुणे की एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी के कॉल सेंटर में काम करने वाली 25 वर्षीया युवती ज्योतिकुमारी चौधरी के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी पाया है। इस फैसले को हालांकि उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। दोनों दोषी ऐसा करने का फैसला ले चुके हैं। दोषियों के वकील अतुल पाटील ने बोराडे और कोकाडे के खिलाफ आरोप को नकार दिया है और आरोप लगाया है कि पुलिस ने इनके खिलाफ मनगढ़ंत सबूत पेश किए थे।

 

पाटील ने कहा कि मृत्युदंड की सजा को चुनौती देने के लिए हम बंबई हाईकोर्ट की शरण लेंगे। ज्ञात हो कि एक नवम्बर 2007 की रात पीड़ित युवती दफ्तर के कैब से पुणे के बाहरी इलाके हिंजेवाडी में स्थित अपने दफ्तर के लिए जा रही थी। कैब को बोराडे चला रहा था और कोकाडे उसकी बगल में बैठा था। एक अन्य सहकर्मी को साथ लेने के बहाने उन्होंने मुम्बई-पुणे एक्सप्रेसवे पर एक बाईपास के निकट कार को एक निर्जन स्थान की ओर मोड़ दिया। पुलिस जांच के अनुसार, उन्होंने युवती की पिटाई की, बलात्कार किया, उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया, फिर गला दबाकर हत्या कर दी और शव को रास्ते किनारे फेंक दिया। इसके बाद वे दफ्तर लौट गए।

 

First Published: Wednesday, March 21, 2012, 11:15

comments powered by Disqus