पुलिस अत्याचार मामले में भट्ट को राहत नहीं - Zee News हिंदी

पुलिस अत्याचार मामले में भट्ट को राहत नहीं

 

अहमदाबाद : गुजरात हाईकोर्ट ने निलंबित पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ वर्ष 1990 के पुलिस अत्याचार मामले में सुनवाई पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार कर दिया और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह उनकी क्षमा याचिका पर अपना जवाब छह मार्च तक दाखिल करे।

 

नोटिस न्यायमूर्ति अनंत एस. दवे ने यह नोटिस भट्ट की ओर से दायर उस याचिका की सुनवायी करते हुए जारी किया गया जो उन्होंने जामनगर जिला अदालत के आदेश के खिलाफ दायर की थी। जामनगर जिला अदालत ने दो दशक पुराने मामले में पुनरीक्षा याचिका दायर करने में हुई देरी के लिए दायर क्षमा याचिका रद्द कर दी थी। अदालत ने राज्य सरकार से कहा कि वह भट्ट की याचिका पर अपना जवाब छह मार्च पर दाखिल करे जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी।

 

मामले के अनुसार प्रभुदास वैशनानी नाम के एक व्यक्ति को जामनगर के जमखमभालिया में वर्ष 1990 में हुई साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान गिरफ्तार किया गया था। पुलिस हिरासत से रिहा होने के कुछ दिनों बाद उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी। मौत के बाद वैशनानी के भाई अमृतलाल ने भट्ट और छह अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

First Published: Tuesday, February 28, 2012, 20:54

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