पूर्व ग्राम प्रधान को आजीवन कारावास - Zee News हिंदी

पूर्व ग्राम प्रधान को आजीवन कारावास

मुजफ्फरनगर : जिला अदालत ने भाजपा के एक स्थानीय नेता की हत्या करने के जुर्म में एक पूर्व ग्राम प्रधान और उसके तीन बेटों समेत कुल छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

 

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश रमेश चंद दिवाकर ने गंद्राव गांव के पूर्व मुखिया युसूफ, उसके बेटे इकराम, इनाम और इरफान और दो अन्य व्यक्तियों खुर्शीद और गुलफाम को वाजिद अली की हत्या का दोषी करार दिया। 30 अगस्त, 2002 को वाजिद की हत्या कर दी गई थी।

 

अदालत ने सभी छह लोगों पर 25-25 हजार रुपयों का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव में सरकारी जमीन के अतिक्रमण का विरोध करने पर इन लोगों ने वाजिद की गोली मारकर हत्या कर दी। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, November 22, 2011, 15:01

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