Last Updated: Thursday, November 29, 2012, 20:43

ज़ी न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली : प्रसिद्ध शराब व्यवसायी पोंटी चड्ढा और उसके भाई हरदीप हत्याकांड में मुख्य आरोपी सुखदेव सिंह नामधारी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार, पोंटी शूटआउट मामले में एसएस नामधारी पर हत्या का मामला दर्ज करने के बाद अदालत ने नामधारी को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
नामधारी की पुलिस रिमांड तीन दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। नामधारी के खिलाफ हत्या की धारा 302 लगाई गई है। अपराध शाखा ने कोर्ट में कहा कि इस केस में अब तक आठ हथियार बरामद हुए हैं, जबकि दो और बरामद होने शेष हैं। एक अन्य व्यक्ति सतनाम को आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। गौर हो कि बीते शनिवार को अदालत ने नामधारी को पूछताछ के लिए पाच दिनों की रिमाड पर सौंपा था। इस मामले की जांच में अब पता चला है कि हरदीप को नामधारी सिंह की .30 बोर की पिस्टल से निकली गोली लगी थी। नए खुलासे के तहत सामने आया कि हरदीप को सुखदेव सिंह नामधारी की ही गोली लगी थी।
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को एक स्थानीय अदालत को बताया कि शराब कारोबारी पोंटी चड्ढा शूटआउट मामले में उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद से बर्खास्त किए जा चुके सुखदेव सिंह नामधारी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बीच, अदालत ने नामधारी की पुलिस हिरासत तीन दिन और बढ़ा दी है।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव ने यह कहते हुए नामधारी की पुलिस हिरासत दो दिसंबर तक बढ़ा दी कि अपराध शाखा को 17 नवंबर के दिन हुई शूटआउट की साजिश का पर्दाफाश करना है। इस वारदात में पोंटी और उसके भाई हरदीप की हत्या कर दी गई थी। अदालत ने कहा कि मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि पूरी साजिश का पर्दाफाश करने और वारदात की कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस हिरासत में तीन दिन का इजाफा करने के लिए यह एक सही मामला है। पांच दिन की पुलिस हिरासत अवधि खत्म होने के बाद आज नामधारी को अदालत में पेश किया गया था।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने नामधारी की पुलिस हिरासत पांच दिन और बढ़ाने की मांग की थी। अपराध शाखा ने अदालत से कहा कि उन्होंने नामधारी के खिलाफ हत्या का भी मामला दर्ज किया है क्योंकि हरदीप को नामधारी की पिस्तौल से चलाई गयी जो दो गोलियां लगी थीं उनके खोखे मौके से नहीं मिले हैं।
पुलिस ने अदालत से कहा कि आरोपी ने मौके से गोली के खोखे गायब कर दिए होंगे। दिल्ली पुलिस ने अदालत से यह भी कहा कि जांच के दौरान चश्मदीद गवाह का बयान भी नामधारी की गिरफ्तारी और आईपीसी की धारा 302 के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किए जाने का पुख्ता आधार है।
इस बीच, अदालत ने चड्ढा परिवार के छतरपुर स्थित फार्म हाउस में अनाधिकार प्रवेश करने और वहां लूटपाट करने के आरोप में गिरफ्तार छह अन्य लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
क्राइम ब्राच अधिकारियों के अनुसार मंगलवार को सीबीआइ की फोरेंसिक एक्सपर्ट के साथ छतरपुर स्थित फार्म हाउस नंबर-42 पर घटना का रीक्रिएशन किया गया था, जिसमें घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों की स्थिति, उनकी गतिविधिया, फायरिंग करने के तरीके तथा गोली पहले कब किसको लगी थी, इन सभी चीजों का अध्ययन किया गया।
First Published: Thursday, November 29, 2012, 19:08