Last Updated: Tuesday, March 13, 2012, 03:33
चेन्नई : मद्रास हाईकोर्ट ने गत एक मार्च को केरल तट के निकट मछली पकड़ने वाली एक नौका को कथित तौर पर टक्कर मारने के मामले की जांच पुलिस और संबंधित जहाज के अधिकारियों द्वारा कराए जाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है।
आशंका है कि मछुआरों के पोत को एमवी प्रभु दया नाम के जहाज ने टक्कर मारी थी जिसमें पांच मछुआरों की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंद्रेया ने जहाज के कैप्टन गोर्डन चार्ल्स पेरेरे की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि दो शिकायतें पहले केरल पुलिस के समक्ष दायर की गई हैं और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, March 13, 2012, 09:03