Last Updated: Tuesday, May 14, 2013, 16:43
कोलकाता : कोलकाता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार को पंचायत चुनावों को तीन चरणों में 15 जुलाई तक पूरा कराने के आदेश दिए। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर चुनावी तारीखों को अधिसूचित करने के लिए भी कहा। न्यायालय ने सरकार को चुनावी तारीखों को अधिसूचित करने के लिए तीन दिनों का समय दिया है।
मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा तथा न्यायमूर्ति जेएम बागची की खंडपीठ ने यह फैसला राज्य सरकार द्वारा दाखिल एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने न्यायालय के एक पूर्व फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले में जून में चुनाव कराने के निर्देश देने वाले राज्य निर्वाचन आयोग की श्रेष्ठता को बरकरार रखा था।
इससे पहले सरकार ने राज्य पुलिसकर्मियों की देखरेख में दो चरणों में चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी। सरकार ने अपनी याचिका में न्यायालय के पूर्व फैसले पर स्थगन की मांग भी की थी और कहा था कि इसे लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा। राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अपने आदेश में 57,000 विभिन्न मतदान केंद्रों पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की एक योजना भी तय की है। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, May 14, 2013, 16:43