Last Updated: Tuesday, July 2, 2013, 17:33

नई दिल्ली: रमजान के कारण पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव की तिथियां बदलने की अपीलों पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपने पूर्व आदेश को बदलने से इंकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने पांच चरणों में चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। पंचायत चुनाव 11 जुलाई से शुरू होने हैं। न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की खंडपीठ ने कहा कि संवैधानिक आदेश और 11 जुलाई से पहले सुरक्षा बलों की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए चुनावी तिथियां नहीं बदली जा सकतीं।
इस दलील को खारिज करते हुए कि रमजान का महीना होने के कारण राज्य की एक-तिहाई मुस्लिम आबादी की मतदान में भागीदारी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, न्यायालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव संबंधी आदेश 28 जून को पारित किए जाने से पूर्व सभी विकल्पों पर विचार किया गया था।
न्यायालय ने कहा पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि वह इस आदेश के आलोक में चुनाव सम्पन्न कराने के लिए अधिसूचना जारी करे। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, July 2, 2013, 17:33