बंबई HC में आदर्श केस की सुनवाई 8 फरवरी को

बंबई HC में आदर्श केस की सुनवाई 8 फरवरी को

मुंबई : बंबई हाईकोर्ट आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मामले में धनशोधन का आरोप लगाने वाली एक जनहित याचिका पर 8 फरवरी को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति एस.जे. वजीफदार और न्यायमूर्ति मृदुला भाटकर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता प्रवीण वाटेगांवकर की याचिका पर सुनवाई करने के बाद कहा कि वह मामले की सुनवाई 8 फरवरी को करेगी।

वाटेगांवकर ने अपनी याचिका में अदालत से आग्रह किया है कि वह प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग को आदर्श हाउसिंग मामले में अपनी कथित भूमिका के लिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और 13 अन्य के खिलाफ धनशोधन की जांच करने का निर्देश दें।

मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने अदालत को पहले बताया था कि धनशोधन उन्मूलन अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 14 लोगों के खिलाफ एक ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) दर्ज की गई है। ये वही लोग हैं जिनका नाम सीबीआई ने प्राथमिकी में आरोपी के रूप में पेश किया है।

ईसीआईआर में कहा गया है कि यह आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने अवैध रूप से आदर्श के निर्माण के लिए मंजूरी पाई और बहुत ही कम कीमतों पर फ्लैट हासिल किए। प्रथम दृष्टया यह पीएमएलए की धारा तीन के तहत अपराध है। (एजेंसी)

First Published: Friday, January 18, 2013, 20:11

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