Last Updated: Monday, July 16, 2012, 14:18
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में बथानी टोला नरसंहार के 23 अभियुक्तों को बरी किए जाने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दायर की गई याचिका सोमवार को स्वीकार कर ली। न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने याचिका मंजूर की।
बिहार के बथानी टोला में रणवीर सेना ने वर्ष 1996 में जघन्य तरीके से बड़ी संख्या में दलितों की हत्या कर दी थी। निचली अदालत ने इस मामले में सभी 23 अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए तीन को मौत की सजा सुनाई थी। लेकिन बाद में पटना उच्च न्यायालय ने इन सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया था। (एजेंसी)
First Published: Monday, July 16, 2012, 14:18