Last Updated: Thursday, September 5, 2013, 08:42

होशियारपुर : बलात्कार निरोधक नये कानून के तहत पहली सजा के तहत दो व्यक्तियों को यहां की एक अदालत ने पांच साल की एक लड़की से बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेएस भिंदर ने कल दलजीत सिंह और अमरजीत सिंह बिट्टू को आईपीसी की संशोधित धारा 376 डी के तहत सजा सुनाई।
न्यायाधीश ने बाल यौन उत्पीडन संरक्षण कानून 2012 की धारा नौ के तहत दोनों को पांच पांच साल की अतिरिक्त सजा सुनाई और उन पर पांच पांच हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया। (एजेंसी)
First Published: Thursday, September 5, 2013, 08:42