Last Updated: Wednesday, July 10, 2013, 21:54
मेरठ : बागपत जिले के पुराना कस्बे मोहल्ला मिर्धानपुरा के तिहरे हत्याकांड में बुधवार को प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.बी. शर्मा की अदालत ने एक महिला समेत 19 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत का निर्णय सुनने के लिए आज अदालत के बाहर दोनो ही पक्षों के सैंकड़ो लोंगो का जमावड़ा था। इसके चलते प्रशासन की तरफ से अदालत के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।
बागपत थाना प्रभारी मुनिन्द्र सिंह ने अदालत के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मोहल्ला मिर्धानपुरा में 6 अप्रैल 2011 को एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपियों ने हाजी हमीद के घर में घुस कर घातक हथियारों से उसकी हत्या कर दी थी। हमले में दो महिलाओं समेत चार लोग घायल हुए थे। बाद में उपचार के दौरान नसीबुद्दीन उर्फ भूरा और साबिर की भी मौत हो गई थी।
उन्होने बताया कि घटना में सोनू तथा वाहिद समेत 19 आरोपियों को नामजद कराया गया था। सभी आरोपी वर्ष 2011 से जेल में थे। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर बी शर्मा की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के बाद सभी अभियुक्तों को हत्या दोषी मानते हुये आज फैसला सुनाया। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, July 10, 2013, 21:54