Last Updated: Thursday, April 11, 2013, 10:25
हैदराबाद : गुंटूर जिले में शराब के नशे में हंगामा कर रहे युवकों से बेटी को बचाते हुए महिला की मौत होने के बारे में अखबारों में प्रकाशित खबर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 12 अप्रैल तक इस बारे में रिपोर्ट पेश करने को कहा।
मुख्य न्यायमूर्ति एन.वी. रामन्ना और न्यायमूर्ति विलास वी. अफजलपुरकर की पीठ ने पाया कि अखबार की खबरों के अनुसार, महिला की मदद करने के लिए न तो पुलिस और न ही स्थानीय लोग आगे आए।
अदालत ने कहा, ‘कोई भी सभ्य समाज इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं कर सकता है और अगर खबरों पर भरोसा किया जाए तो यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया।’ (एजेंसी)
First Published: Thursday, April 11, 2013, 10:25