Last Updated: Thursday, May 23, 2013, 22:50
फरीदाबाद : हरियाणा के जिला फरीदाबाद में बेटी के साथ यौनाचार के दोषी पिता को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायधीश राम निवास भारती ने उम्रकैद की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 14 अक्तूबर 2010 को 14 वर्ष की एक किशोरी ने सूरजकुंड थाने में शिकायत दी कि उसका पिता उसके साथ तब से यौन अपराध कर रहा है जब वह 7 साल की थी। पिता ने इस बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी।
लड़की की शिकायत के मुताबिक 12 अक्तूबर 2010 की रात को करीब डेढ़ बजे उसके पिता ने उससे बलात्कार किया और उससे कहा की वह उसकी छोटी बहन को भी नहीं छोड़ेगा। लड़की अगली सुबह स्कूल जाने के बहाने घर से निकली और अपनी सहेली के घर पहुंची। उसने अपनी सहेली की मां को सारी बात बताई।
सहेली की मां ने लड़की को सूरजकुंड थाने ले जाकर इस बारे में शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को अतिरिक्त सत्र न्यायधीश रामनिवास भारती की अदालत ने लम्बी बहस के बाद आरोपी पिता को उम्रकैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। (एजेंसी)
First Published: Thursday, May 23, 2013, 22:50