बेस्ट बेकरी के गवाहों को तीन लाख रुपए मुआवजा

बेस्ट बेकरी के गवाहों को तीन लाख रुपए मुआवजा

 बेस्ट बेकरी के गवाहों को तीन लाख रुपए मुआवजामुंबई: गोधरा दंगों से जु़ड़े बेस्ट बेकरी मामले के चार प्रमुख गवाहों को बंबई उच्च न्यायालय ने राशि बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर दी है। गुजरात सरकार द्वारा दो दो हजार रुपए बतौर मुआवजे दिये जाने को अपर्याप्त करार देते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने ये कदम उठाया है।

उच्च न्यायालय ने सोमवार को बेस्ट बेकरी के चार कर्मचारियों की गवाही पर भरोसा करते हुए इस मामले में चार आरोपियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। न्यायालय ने इस मामले में पांच अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। बेस्ट बेकरी के ये चारों कर्मचारी दंगों में गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

न्यायमूर्ति वी एम कनाडे और न्यायमूर्ति पी डी कोडे की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि चारों लोगों को हुयी मुश्किलों को देखते हुए उन्हें दी गयी मुआवजे की राशि अपर्याप्त है। इसके साथ अदालत ने चारों गवाहों को तीन तीन लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया।

गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस अग्निकांड में 59 कारसेवकों के जिंदा जल जाने की घटना के दो दिन बाद एक मार्च 2002 को वडोदरा में भीड़ ने बेस्ट बेकरी पर हमला किया था जिसमें 14 लोग मारे गए थे। बेकरी में काम करने वाले तीन हिंदू कर्मचारी भी हमले में मारे गए थे। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, July 10, 2012, 20:59

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