बेस्ट बेकरी मामले में सुनवाई शुरू - Zee News हिंदी

बेस्ट बेकरी मामले में सुनवाई शुरू

 

मुंबई : वर्ष 2002 के बेस्ट बेकरी मामले में नौ लोगों को सजा सुनाए जाने के छह साल बाद अपीलों पर सुनवाई सोमवार बंबई हाईकोर्ट में शुरू हो गई। न्यायमूर्ति वीएम कानडे और न्यायमूर्ति पीडी कोडे की एक खंड पीठ ने दोषियों की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अधीक शिरोडकर की दलीलें सुननी शुरू कर दी। इसकी रोजाना सुनवाई होगी।

 

गौरतलब है कि गुजरात में गोधरा कांड के बाद के दंगों के दौरान एक मार्च 2002 को वड़ोदरा के हनुमान तेकदी स्थित बेस्ट बेकरी में शरण लेने वाले 14 लोगों को भीड़ ने मार डाला था। इस मामले की सुनवाई मुंबई स्थानांतरित कर दी गई। मामले के 17 में नौ आरोपियों को विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था।

 

वहीं, इस मामले को एक नया मोड़ देते हुए मामले की मुख्य गवाह यासमीन शेख ने हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर दावा किया था कि सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने आरोपियों के खिलाफ गवाही देने के लिए उन्हें मजबूर किया था।

 

यासमीन ने आरोप लगाया कि सीतलवाड़ ने निचली अदालत में झूठी गवाही देने के लिए उन्हें धन देने का वादा किया था। यासमीन ने अपना बयान फिर से दर्ज कराने की मांग की लेकिन उच्च न्यायालय ने कहा कि पहले दोषियों की अपील की सुनवाई होगी और उसपर फैसला होगा।

 

इस बीच, सीतलवाड़ ने भी मामले में शामिल करने संबंधी अर्जी दाखिल कर कहा कि अपीलों पर फैसला करने के दौरान उनकी दलील भी सुनी जानी चहिए। अदालत ने कहा कि वह सुनवाई के अंत में यासमीन और सीतलवाड़ की दलील सुनेगी।

 

न्यायाधीशों ने कहा, यदि हम निचली अदालत के फैसले से सहमत होते हैं, तब हम अर्जियों की सुनवाई करेंगे। यदि नहीं होते हैं तब अर्जियों पर सुनवाई किए जाने की जरूरत नहीं होगी।  (एजेंसी)

First Published: Monday, March 5, 2012, 21:22

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