Last Updated: Saturday, February 11, 2012, 18:38
जोधपुर : जोधपुर की एक सीबीआई अदालत ने इंद्रा बिश्नोई की संपत्ति कुर्क करने का आज आदेश दिया। यह आदेश आत्मसमर्पण करने के लिए उसे दी गई अवधि के समाप्त होने के बाद जारी किया गया। इंद्रा बहुचर्चित भंवरी देवी हत्याकांड में आरोपी है। एजेंसी ने शुक्रवार को अदालत में आवेदन देकर इंद्रा की संपत्ति कुर्क करने की मांग की थी। (एजेंसी)
First Published: Sunday, February 12, 2012, 00:08