भंवरी केस में सीबीआई को कोर्ट की फटकार - Zee News हिंदी

भंवरी केस में सीबीआई को कोर्ट की फटकार

ज़ी न्यूज ब्यूरो

जोधपुर: भंवरी देवी मामले में सीबीआई को अदालत ने फटकार लगाई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि यह केस अनिश्चितकाल तक नहीं चलना चाहिए।

 

सीबीआई को सोमवार को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट सौंपना था और उसने कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के लिए और 4 हफ्ते की मांग की। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के लिए 10 दिनों का समय दिया और इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।

 

न्यायाधीश गोबिन्द माथुर और न्यायाधीश एन के जैन की खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई करते हुए सीबीआई की धीमी गति से जांच पर नाराजगी जताते हुए यह निर्देश दिये है। खंडपीठ ने जांच की प्रगति के बारे में दस दिन का समय सीबीआई को और दिया है। सीबीआई ने चार सप्ताह का समय मांगा था।

 

अदालत ने सीबीआई की जांच की तुलना आरूषि हत्याकांड से की।  अदालत ने कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि यह जांच भी आरूषि हत्याकांड की तरह अनिश्चितकाल तक नहीं चलें।

 

सूत्रों के मुताबिक सीबीआई इस महीने के आखिर तक मामले के आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है। सीबीआई मामले के आरोपी बलदेव, शहाबुद्दीन और सोहनलाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है।

 

33 वर्षीय नर्स भंवरी देवी एक सितंबर से लापता हैं। भंवरी जोधपुर जिले से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जलीवाड़ा गांव में नर्स के पद पर कार्यरत थी। भंवरी के पति अमरकांत ने मदरेणा पर भंवरी का अपहरण कराने का आरोप लगाया जिसके बाद मदेरणा को मंत्री पद से हटा दिया गया। मदेरणा ने घटना में शामिल होने से इनकार किया है।

 

 

First Published: Monday, November 14, 2011, 17:52

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