भंवरी देवी मामले में सरकार को नोटिस - Zee News हिंदी

भंवरी देवी मामले में सरकार को नोटिस



जयपुर: एएनएम भंवरी देवी अपहरण के मामले में मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किए हैं. न्यायाधीश संगीत लोढ़ा एवं न्यायाधीश चांदमल तोतला की खण्डपीठ ने सचिव गृह विभाग, आईजी जोधपुर रेंज और एसपी ग्रामीण को नोटिस जारी किए हैं. कोर्ट ने अनुसंधान अधिकारी को 22 सितंबर तक केस डायरी के साथ हाजिर होने को कहा है. भंवरी के पति अमरचंद नट ने सोमवार को हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की थी.

याचिका में राज्य सरकार, पुलिस महानिरीक्षक (जोधपुर रेंज), पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) व अपहरण के आरोपी सोहनलाल विश्नोई को पक्षकार बनाया गया था. बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है, "बंदी को सशरीर कोर्ट में पेश किया जाए." इसके जरिए न्यायालय बंदी को अपने समक्ष उपस्थित किए जाने का आदेश देता है और उसे निरूद्ध करने के कारणों की छानबीन करता है. यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बंदी का निरोध अवैध तथा अनौचित्यपूर्ण है तो उस दशा में उसे छोड़ दिया जाता है.

अमरचंद ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी पत्‍नी का पता नहीं लगा तो 21 सितंबर से कलक्ट्रेट के बाहर वह आमरण अनशन करेंगे. सोमवार को उन्‍होंने धरना दिया था. डॉ. अंबेडकर चेतना संस्थान के बैनर तले दिए गए धरने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में अमरचंद ने बताया कि भंवरी के पास जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा सहित कई बड़े लोगों के फोन आते थे. जब अमरचंद से पूछा गया कि एफआईआर में मंत्री का नाम क्यों नहीं लिखाया, तो उनका कहना था कि वकील से सलाह ली जा रही है. अमरचंद ने आरोप लगाया कि पुलिस ने सोहनलाल के अलावा जिनको पूछताछ के लिए पकड़ा था, उन सबको ठोस कार्रवाई किए बिना छोड़ दिया.

First Published: Tuesday, September 20, 2011, 15:34

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