Last Updated: Tuesday, September 25, 2012, 20:14
जोधपुर : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (अजा,अजजा मामले) अदालत ने मंगलवार को भंवरी देवी हत्या मामले के आरोपी महिपाल मदेरणा की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि अदालत ने मदेरणा को मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए न्यायिक हिरासत से चार दिन की छूट दी।
मदेरणा के वकील प्रदीप चौधरी ने मदेरणा की मां छोटी देवी का आज सुबह निधन होने के बाद अदालत में अंतरिम जमानत याचिका दायर की। याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई के वकील अशोक जोशी ने कहा कि इस मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मदेरणा को उनकी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन उन्हें 30 दिन की जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
मजिस्ट्रेट गिरीश कुमार शर्मा ने इस याचिका पर सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद इसे खारिज कर दिया लेकिन मदेरणा को 25 से 28 सितंबर तक मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पैतृक गांव जाने की अनुमति दी। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, September 25, 2012, 20:14